किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने बीमा कंपनियों के साथ मिलकर फसल बीमा योजनाएँ शुरू की है। हालांकि, कुछ समय से किसानों की तरफ से यह शिकायतें आ रही थीं कि फसल के नुकसान की भरपाई में कई बार कठिनाइयाँ आ रही हैं।

इसी तरह, फतेहाबाद जिले के किसान ने भी इस मामले को उठाया, जिसे हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने महत्वपूर्ण माना। आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन ने इस मामले में किसानों के साथ समझौता किया और बीमा कंपनी व बैंक के प्रतिनिधियों को तलब पर बुलाया।

आयोग ने बताया कि यह अपराधिक मामला नहीं है, लेकिन यह दिख रहा है कि बीमा कंपनी व बैंक की गलती से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आयोग ने मानवीय मूल्यों के आधार पर इस मामले में समझौता कराया, और किसान को उनके दावे के अनुसार ₹1.40 लाख की फसल बीमा की राशि प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी को 30 दिनों का समय दिया।

आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन ने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कंपनी और बैंक, किसानों को सही समय पर उनके अधिकारिक लाभ पहुँचाने के लिए नैतिक दायित्व निभाएं।