हरियाणा सरकार ने देश की सेवा में शहीद जवानों और सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों को अनुकम्पा आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति की घोषणा की है। रक्षा अधिकारियों, सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध में शहीद होने वाले जवानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी प्रदान की जाएगी। नई नीति के तहत पात्र परिवार के सदस्यों की परिभाषा भी बढ़ाई गई है। यह नीति शहीद जवानों के हरियाणावासी परिवारों की मदद करने का उद्देश्य रखती है। अनुकम्पा नियुक्ति के तहत, हताहत के परिवार में पति या पत्नी के असामर्थ्य की स्थिति में, उनके विवाहित या अविवाहित बच्चों को भी नौकरी प्रदान की जाएगी।
नई नीति में कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल किए गए हैं, बशर्ते कि शहीद सैनिक जीवित रहते तब उन्होंने उन बच्चों को गोद लिया हो। यदि शहीद सैनिक अविवाहित थे, तो उनके माता-पिता की सहमति से ही अविवाहित या विवाहित भाई या बहनों को भी नौकरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।