कार की टक्कर से घायल हुए हरियाणा के यमुनानगर निवासी प्रणाम उर्फ मौनी को मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ ने 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इस मुआवजे का लाभ प्रणाम को कार चालक, कार मालिक, और चंडीगढ़ स्थित वाहन बीमा कंपनी यूनाइटेड से मिलेगा। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि इंडिया इंश्योरैंस लिमिटेड को दावेदार की शारीरिक दिव्यांगता और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर, उसके भविष्य की सुरक्षा और जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल में दायर की गई याचिका में प्रणाम ने बताया कि जब उनके साथ हादसा हुआ तो वह 30 वर्ष के थे। उनमें से एक युवक नाई का काम करता था और प्रति माह 12 हजार रुपए कमाता था।

याचिका के मुताबिक, प्रणाम ने बताया कि वह 12 मई, 2018 को बाइक पर घर से काम पर जा रहे थे। उनके साथ बाइक पर अमरीश कुमार पीछे बैठा था। दोनों गांव नथनपुर से गांव लक्कड़ जा रहे थे। रात करीब साढ़े दस बजे गांव नथनपुर के पास पहुंचे तो गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार मारुति कार एचआर 07बी-5747 ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां अमरीश की मौत हो गई, जबकि प्रणाम की तबियत गंभीर होने की वजह से वह दिव्यांग हो गए।