हरियाणा के जींद जिले की एक अदालत ने फसल की हानि के मामले में एक किसान से रिश्वत मांगने के आरोप में राजस्व विभाग के पटवारी को दोषी करार देते हुए उसे शुक्रवार को चार साल की कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौरिया की अदालत ने दोषी करार दिए गए पटवारी रविंद्र पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि तीन दिसंबर 2019 को गांव पौली निवासी किसान रमेश ने राज्य सतर्कता ब्यूरो से शिकायत की कि 2017-18 में उसकी फसल को नुकसान हुआ जिसके आरोप में उसे 40 हजार रुपये का मुआवजा मिलना था, लेकिन इलाके का पटवारी रविंद्र ने 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। उसने बताया कि शिकायत के आधार पर डयूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सफीदों कीर्ति सरोहवाल को नियुक्त किया गया और छापेमारी की कमान राज्य सतर्कता ब्यूरो के निरीक्षक बलवान सिंह को सौंपी गई।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि राज्य सतर्कता ब्यूरो ने जाल बिछाकर रविंद्र को रंगे हाथ पकड़ा और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।